कंट्री लीड़र न्यूज नेटवर्क सुल्तानपुर
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पिता को मार डालने के दोषी बेटे को 10 वर्ष का कारावास व अर्थदंड, साढ़े चार साल पूर्व सनकी बेटे के हमले से पिता की हो गई थी मौत
पिता को मौत के घाट उतारने वाले सनकी बेटे को अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ की अदालत ने दोषी करार दिया है। सत्र न्यायाधीश वीके सिंह ने दोषी को 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
मामला पीपरपुर थाना क्षेत्र के खानापुर गाँव से जुड़ा है। जहां के रहने वाले चन्द्रभान मिश्र 24 फरवरी 2014 की सुबह अपना खेत देखने गये थे। इसी दौरान शौच क्रिया से लौटे गौरव उर्फ नवनीत मिश्र की अपने पिता चन्द्रभान से खेत मे ही कुछ कहासुनी हो गई। तो सनकी बेटे ने अपने पिता पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। जिसकी वजह से आई चोटो के चलते चंद्रभान की इलाज के लिए ले जाते समय ही मौत हो गई। मामले में मृतक चंद्रभान के भतीजे शिवनारायण मिश्र की तहरीर पर दिमागी रूप से विक्षिप्त बताये जा रहे गौरव उर्फ नवनीत के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। जिसे घटना के बाद ही गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्यवाही की गई। जिसकी तब से लेकर मामले का विचारण पूरा हो जाने तक जमानत ही नही हो सकी। मामले का विचारण अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ की अदालत में चला।इस दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अपने साक्ष्यों एवं तर्को को प्रस्तुत कर आरोपी को बेकसूर बताया। वहीं अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता रमेश चन्द्र सिंह ने अपने साक्ष्यों एवं गवाहों को प्रस्तुत कर आरोपी को ही घटना का जिम्मेदार बताया।उभय पक्षो को सुनने के पश्चात सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार सिंह ने गैर इरादतन हत्यारोपी बेटे को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है...!
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पिता को मार डालने के दोषी बेटे को 10 वर्ष का कारावास व अर्थदंड, साढ़े चार साल पूर्व सनकी बेटे के हमले से पिता की हो गई थी मौत
पिता को मौत के घाट उतारने वाले सनकी बेटे को अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ की अदालत ने दोषी करार दिया है। सत्र न्यायाधीश वीके सिंह ने दोषी को 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
मामला पीपरपुर थाना क्षेत्र के खानापुर गाँव से जुड़ा है। जहां के रहने वाले चन्द्रभान मिश्र 24 फरवरी 2014 की सुबह अपना खेत देखने गये थे। इसी दौरान शौच क्रिया से लौटे गौरव उर्फ नवनीत मिश्र की अपने पिता चन्द्रभान से खेत मे ही कुछ कहासुनी हो गई। तो सनकी बेटे ने अपने पिता पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। जिसकी वजह से आई चोटो के चलते चंद्रभान की इलाज के लिए ले जाते समय ही मौत हो गई। मामले में मृतक चंद्रभान के भतीजे शिवनारायण मिश्र की तहरीर पर दिमागी रूप से विक्षिप्त बताये जा रहे गौरव उर्फ नवनीत के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। जिसे घटना के बाद ही गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्यवाही की गई। जिसकी तब से लेकर मामले का विचारण पूरा हो जाने तक जमानत ही नही हो सकी। मामले का विचारण अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ की अदालत में चला।इस दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अपने साक्ष्यों एवं तर्को को प्रस्तुत कर आरोपी को बेकसूर बताया। वहीं अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता रमेश चन्द्र सिंह ने अपने साक्ष्यों एवं गवाहों को प्रस्तुत कर आरोपी को ही घटना का जिम्मेदार बताया।उभय पक्षो को सुनने के पश्चात सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार सिंह ने गैर इरादतन हत्यारोपी बेटे को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है...!
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