कंट्री लीडर न्यूज नेटवर्क नई दिल्ली
स्टेट बैक आफ इन्डिया ने सूचना जारी कर पेन्शनर खाता धारको को लाईफ सर्टिफिकेट समयसीमा के भीतर जमा करने के लिये आगाह किया है। अगर आप पेंशनभोगी है और आपकी पेंशन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खाते में आती है तो ये खबर आपके लिए अहम है।
बैंक से जारी की गई सूचना के मुताबिक 30 नवंबर तक अगर आपने बैंक में जरूरी दस्तावेज जमा नहीं करवाए तो आपकी पेंशन रोकी जा सकती है। बैंक की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि सभी पेंशनधारकों को 30 नवंबर तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट बैंक में जमा करना होगा। ऐसा नहीं करने पर उनकी पेंशन रोक दी जाएगी।
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क्या है लाईफ सर्टिफिकेट?
---पेंशनधारी को समय-समय पर अपनी लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवानी होती है जो पेंशनभोगी के जीवित रहने का सबूत होता है। बैंक में तय समयसीमा के भीतर लाइफ सर्टिफिकेट जमा न कराने पर ट्रेजरी पेंशन रिलीज नहीं करेगा। ऐसे में बैंक समय-समय पर पेंशनभोगियों को फॉर्म भरकर अपनी लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की अपील करते हैं।
स्टेट बैक आफ इन्डिया ने सूचना जारी कर पेन्शनर खाता धारको को लाईफ सर्टिफिकेट समयसीमा के भीतर जमा करने के लिये आगाह किया है। अगर आप पेंशनभोगी है और आपकी पेंशन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खाते में आती है तो ये खबर आपके लिए अहम है।
बैंक से जारी की गई सूचना के मुताबिक 30 नवंबर तक अगर आपने बैंक में जरूरी दस्तावेज जमा नहीं करवाए तो आपकी पेंशन रोकी जा सकती है। बैंक की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि सभी पेंशनधारकों को 30 नवंबर तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट बैंक में जमा करना होगा। ऐसा नहीं करने पर उनकी पेंशन रोक दी जाएगी।
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क्या है लाईफ सर्टिफिकेट?
---पेंशनधारी को समय-समय पर अपनी लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवानी होती है जो पेंशनभोगी के जीवित रहने का सबूत होता है। बैंक में तय समयसीमा के भीतर लाइफ सर्टिफिकेट जमा न कराने पर ट्रेजरी पेंशन रिलीज नहीं करेगा। ऐसे में बैंक समय-समय पर पेंशनभोगियों को फॉर्म भरकर अपनी लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की अपील करते हैं।
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