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दो दिवसीय बाल क्रीडा प्रतियोगिता सुलतानपुर मे शुरु

* सुलतानपुर 21 नम्बर/ बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित दो दिवसीय जनपदीय बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ एम.जी.ए...

Friday, 22 October 2021

संत भीखादास महाविद्यालय मोहली अयोध्या में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कार्यक्रम का आयोजन।


कंट्री लीडर समाचार अयोध्या
रिपोर्ट-राज किशोर शुक्ला
 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा भारत सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार 75वाँ भारत अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन शुक्रवार को संत भीखा दास महाविद्यालय मोहाली जनपद अयोध्या में आयोजित किया गया। 
 मंच का संचालन देव कुमार दुबे द्वारा किया गया।और विशिष्ट अतिथि के रूप में श्रीमती रिचा वर्मा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अयोध्या फैजाबाद प्रमुख रूप से रही। जिसमें हेमंत कुमार तहसीलदार मिल्कीपुर द्वारा महिलाओं बालिकाओं के प्रति हो रहे उत्पीड़न के प्रति जन जागरूकता अभियान की जानकारी दी गई।
 विशिष्ट अतिथि श्रीमती रिचा वर्मा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अयोध्या फैजाबाद द्वारा महिलाओं और बालिकाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार शोषण उत्पीड़न की विन्दुवार जानकारी दी गई,श्रीमती वर्मा द्वारा महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने और किसी के दबाव में ना आने और उत्पीड़न होने पर तुरंत शिकायत दर्ज कराने के लिए जागरूक किया गया तथा घटना को न छिपाने की बात कही,और कहा कि ग्रामीण परिवेश में सब लोगों की आर्थिक स्थिति एक समान नहीं होती इसलिए जिस भी महिला को या बालिका को कोई दिक्कत आ रही हो तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण निशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराता है हम उसको निशुल्क वकील प्रदान करते हैं उसका शुल्क हमारे द्वारा दिया जाता है महिलाओं के कानूनी अधिकार,समान वेतन का अधिकार,काम पर हुए उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार,नाम ना छापने का अधिकार,घरेलू हिंसा के खिलाफ अधिकार,मातृत्व संबंधी लाभ के लिए अधिकार,कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिकार,मुफ्त कानूनी मदद के लिए अधिकार,रात में गिरफ्तार ना होने का अधिकार, गरिमा और शालीनता के लिए अधिकार,संपत्ति का अधिकार, आदि अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया और बताया गया की पुलिस आपको 24 घंटे से ज्यादा थाने पर नहीं रख सकती और आपको बिना बताए कि आप की गिरफ्तारी किस धारा में और क्यों की जा रही है घर से नहीं ले जा सकती है यह आपको जानने का अधिकार है अगर पुलिस नहीं बताती है तो समझ लीजिए आप का उत्पीड़न किया जा रहा है।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) द्वारा जिला स्तर पर चलाई जा रही योजनाओं एवं निर्देशों के अनुपालनार्थ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया है सामाजिक विधिक एवं प्रशासनिक रूप से जन सेवा ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का प्रथम लक्ष्य और अपने लक्ष्य की पूर्ति हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कर्तव्यबध्य एवं कर्तव्यनिष्ठ है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा वर्तमान में प्रदान की जा रही सेवाएं राष्ट्रीय विधिक साक्षरता मिशन:- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा समस्त न्यायालयों प्राधिकरणो, अधिकरणो,आयोग के समक्ष विचाराधीन मामलों में गरीब व्यक्तियों,महिलाओं एवं बच्चों, कारागार में निरुद्ध बंदियों एवं समस्त जनमानस को विधिक सेवा उपलब्ध कराई जाती है।ऐसे सभी व्यक्त जिनकी वार्षिक आय ₹300000 से कम है,को प्राप्त कराई जाती है।
समय-समय पर लोक अदालत का भी गठन किया जाता है।
न्याय बंन्धु ऐप "नालसा"द्वारा गरीब एवं जरूरतमंद लोगों को रजिस्टर्ड प्रो बोनो एडवोकेट से संपर्क कर निशुल्क कानूनी सेवा लेने में मदद करता है।मूल रूप से यह सेवा जो "नालसा" द्वारा हर व्यक्ति के मोबाइल में उपलब्ध कराई गई है।
महिलाओं एवं बच्चों को विधिक सहायता प्रदान किए जाने हेतु शासन द्वारा जिले में वन स्टॉप सेंटर की स्थापना की गई है।

कार्यक्रम में प्रमुख रूप से संत भीखा दास महाविद्यालय के प्रबंधक नकछेद तिवारी प्राचार्य सर्वेश तिवारी,हेमन्त कुमार तहसीलदार मिल्कीपुर,ज्ञान प्रकाश दुबे,लेखपाल,सियाराम लेखपाल,सुधाकर सिंह मोहली प्रधान प्रतिनिधि,सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी वरिष्ठ एस एस आई राम प्रकाश त्रिपाठी हेड कांस्टेबल अनुज कुमार,दीपिका सिंह छात्र/छात्राएं और प्रमुख गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

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