म प्र मे चुनाव लड़ने वालों को चुनाव आयोग और जनता को बताना होगा अपना आपराधिक रिकार्ड।
कंट्रीलीड़र न्यूज नेटवर्क भोपाल
म प्र मे विधानसभा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को अपने खुद के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की जानकारीअब आम जनता को देनी होगी। यही नही उन्हें समाचार पत्र और न्यूज चैनलों के माध्यम से बताना भी होगा कि उनके खिलाफ कितने आपराधिक मामले किस-किस धारा में दर्ज हैं। और मुकदमों की वर्तमान स्थिति क्या है? ऐसा उन्हें मतदान के पहले 3 बार करना होगा। प्रत्याशियों को यह प्रक्रिया नामांकन वापसी की तारीख 14 नवंबर के बाद और मतदान के 48 घंटे पहले करनी होगी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद मप्र निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं।
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म प्र मे विधानसभा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को अपने खुद के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की जानकारीअब आम जनता को देनी होगी। यही नही उन्हें समाचार पत्र और न्यूज चैनलों के माध्यम से बताना भी होगा कि उनके खिलाफ कितने आपराधिक मामले किस-किस धारा में दर्ज हैं। और मुकदमों की वर्तमान स्थिति क्या है? ऐसा उन्हें मतदान के पहले 3 बार करना होगा। प्रत्याशियों को यह प्रक्रिया नामांकन वापसी की तारीख 14 नवंबर के बाद और मतदान के 48 घंटे पहले करनी होगी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद मप्र निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं।
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