*प्रिय सम्मानित नागरिक,*
आप सभी को अवगत कराना हैं कि नागरिकता संशोधन कानून को दृष्टिगत रखते हुए जनपद श्रावस्ती में शांति एवं कानून व्यवस्था व अमन चैन बनाए रखने में पुलिस प्रशासन का सहयोग करेगें। जनपद में धारा-144 CRPC लागू है। का एक सम्मानित, जिम्मेदार एवं शांतिप्रिय नागरिक होने के नाते आप निम्नलिखित बिंदुओं पर अवश्य ध्यान देः-
*1-* किसी भी प्रकार की हिंसक विरोध-प्रदर्शन, भड़काऊ भाषण/नारेबाजी न करें।
*2-* किसी भी ऐसे संदेश, फोटो, वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप, टि्वटर, इंस्टाग्राम, मैसेंजर आदि पर कदापि शेयर न करें, जिससे आपसी सौहार्द प्रभावित होने की संभावना हो।
*3-* किसी भी प्रकार की अफवाह न फैलाएं तथा अपने गांव और मोहल्ले में भाई-चारा व आपसी सौहार्द का माहौल बनाए रखें।
*4-* किसी भी प्रकार की समस्या आने पर कोई भी नागरिक वरिष्ठ अधिकारियों के सीयूजी नंबर अथवा आपातकाल नंबर-112 पर कॉल करके अपनी समस्या बता सकता है, उसका तुरंत निस्तारण किया जाएगा।
*5-* राष्ट्रीय एकता अखंडता व आपसी सौहार्द को प्रभावित करने वाले संदेश सोशल मीडिया पर फैलाना, प्रचारित करना भारतीय दंड संहिता की धारा 153(a), 153(b) तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 (ए) (डी) का दंडनीय अपराध है। जिसमें तत्काल गिरफ्तारी का प्रावधान है। अतः इससे बचें जनपद की सोशल मीडिया सेल लगातार सतर्क दृष्टि बनाये है।
*मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है, कि आप उक्त बिंदुओं पर ध्यान रखते हुए कानून व्यवस्था बनाए रखने में पूर्ण सहयोग करेंगे।*
*धन्यवाद,*
*सोशल मीडिया सेल*
कार्यालय पुलिस अधीक्षक
जनपद श्रावस्ती
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