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Friday, 11 October 2019

फसल अवशेषों को खेत में जलाने पर लगेगा अर्थदण्ड


कंट्री लीडर न्यूज नेटवर्क बहराईच 

के.के.मिश्रा

बहराइच (यूपी)। फसल अपशिष्टों को जलाये जाने के फलस्वरूप होने वाले वायु प्रदूषण की प्रभावी रोक थाम के लिए शासन की ओर से जारी किये गये गये दिशा निर्देशों के अनुसार किसानों द्वारा फसलों की कटाई के उपरान्त बचे हुए अवशेषों को जलाया जाना प्रतिषिद्ध किया गया है साथ ही कम्बाईन हार्वेस्टिंग मशीन मालिकों को स्ट्रारीपर का प्रयोग करना अनिवार्य कर दिया गया है।
प्रतीकात्मक चित्र

यह जानकारी देते हुए उप निदेशक कृषि डा. आर.के. सिंह ने बताया कि जिलाधिकारी द्वारा जनपद के समस्त उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, खण्ड विकास अधिकारियों को इस आशय का निर्देश पूर्व में ही निर्गत किये जा चुके हैं कि फसलों के अवशेष को जलाने वाले दोषी व्यक्तियों की पुष्टि होने पर दो एकड़ क्षेत्रफल तक रू. 2500, दो से पांच एकड़ तक रू. 5000 तथा पांच एकड़ से अधिक पर रू. 15000 अर्थदण्ड लगाया जाए। उप निदेशक कृषि डा. सिंह ने जनपद के समस्त किसानों से अपील की है कि वे अपनी फसलों के अपशिष्ट न जलाकर उसका वैज्ञानिक ढ़ग से उपयोग कर मिट्टी की उर्वरा शक्ति में वृद्धि करते हुए अपनी उत्पादकता बढ़ायें जिससे वातावरण को प्रदूषित होने से बचाया जा सके।

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