कंट्री लीडर न्यूज नेटवर्क बहराईच
रिपोर्ट - के.के.मिश्रा ब्यूरो प्रमुख
बहराइच (यूपी)। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बहराइच ईश्वर शरण कन्नौजिया की अध्यक्षता में तहसील विधिक सेवा समिति महसी के तत्वावधान में पूर्व माध्यमिक विद्यालय कपूरपुर में बुधवार को विधिक साक्षरता/जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर तहसीलदार महसी राजेश कुमार वर्मा, नायब नाज़िर कृष्ण चन्द्र मिश्रा, लेखपाल रूद्रदेव यादव, ग्राम प्रधान कपूरपुर मैनुद्दीन अंसारी, कोटेदार रामतेज सहित ग्राम के स्त्री-पुरूष व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बहराइच के कर्मचारीगण मौजूद रहे।
शिविर को सम्बोधित करते हुए मुख्य अतिथि श्री कन्नौजिया ने ज़रूरतमन्दों को न्याय दिलाये जाने में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की भूमिका पर चर्चा करते हुए बताया कि कोई भी ज़रूरतमन्द व पात्र व्यक्ति एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर निःशुल्क अधिवक्ता की सेवा प्राप्त कर सकता है। श्री कन्नौजिया ने लोगों को जानकारी दी कि आगामी 14 दिसम्बर 2019 को सिविल कोर्ट बहराइच में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने सभी वादकारियों से अपील की कि इस आयोजन का भरपूर लाभ उठायें। उन्होंने बताया कि तेजाब, दुर्घटना, बलात्कार जैसे अपराध के पीड़ित व्यक्ति, उ.प्र. पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना 2014 का लाभ प्राप्त करने के लिए पीड़ित अथवा उसके आश्रित सम्बन्धित न्यायालय अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बहराइच के कार्यालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं।
सचिव श्री कन्नौजिया ने स्थायी लोक अदालत की उपयोगिता पर चर्चा करते हुए बताया कि कोई भी इच्छुक व्यक्ति लोक उपयोगी सेवाओं यथा वायु, सड़क व जल यात्री एवं समान परिवहन, डाक, टेलीफोन सेवाओं, विद्युत, प्रकाश व जल, चिकित्सीय बीमा, बैक तथा आवास इत्यादि से सम्बन्धित सेवाओं के बावत समस्या के निदान हेतु स्थायी लोक अदालत में शिकायती प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। शिविर के दौरान सचिव श्री कन्नौजिया ने उपस्थित जन सामान्य से पेंशन, आवास, शौचालय, खाद्यान्न वितरण इत्यादि के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कर ग्राम के प्रधान, लेखपाल व कोटेदार को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किये।
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