कंट्री लीडर न्यूज नेटवर्क बहराईच
रिपोर्ट -के .के.मिश्रा ब्यूरो प्रमुख
बहराइच (यूपी)। अपर जिलाधिकारी जयचन्द्र पाण्डेय ने जानकारी दी है कि मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना अन्तर्गत दुर्घटनावश मृत्यु एवं अपंगता वाले दावों के सम्बन्ध में अब एक माह के विलम्ब को क्षमा करने का अधिकार जिलाधिकारी मंे निहित होने के क्रम में बीमा कम्पनी द्वारा 13 नवम्बर .2019 तक ही दावे स्वीकार किये जायेंगे।
अपर जिलाधिकारी श्री पाण्डेय ने बताया कि बीमा अवधि 14 सितम्बर 2018 से 13 सितम्बर 2019 तक की अवधि के दावों के लिए सभी हिताधिकारी समस्त प्रपत्रों के साथ अपने दावे से सम्बन्धित प्रपत्र 05 नवम्बर 2019 तक कलेक्ट्रेक्ट बहराइच स्थित भूलेख कार्यालय में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। ज्ञातव्य हो कि मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना अन्तर्गत दुर्घटनावश मृत्यु एवं अपंगता वाले दावों में हिताधिकारी/दावाकर्ता को रूपये 05 लाख की धनराशि की सहायता प्रदान की जाती है।
उल्लेखनीय है कि बीमा अवधि 14 सितम्बर 2018 से 13 सितम्बर 2019 तक की अवधि के पश्चात विलम्ब के एक माह की छूट का समय भी समाप्त हो जाने के कारण अब एक माह के विलम्ब को क्षमा करने का अधिकार जिलाधिकारी मंे निहित होने के क्रम में बीमा कम्पनी द्वारा 13 नवम्बर 2019 तक ही दावे स्वीकार किये जायेंगे।
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