*अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय कक्ष-17 सुल्तानपुर द्वारा जिला कारागार के 17 बन्दियों को अंतरिम जमानत पर किया गया रिहा।*
*राजकीय सम्प्रेक्षण गृह एवं राजकीय महिला शरणालय अयोध्या का सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुलतानपुर द्वारा किया गया निरीक्षण।*
सुलतानपुर 19 मई/मा0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार एवं मा0 जनपद न्यायाधीश श्री संतोष राय के प्रशासनिक आदेश संख्या 138/2021 के अनुपालन में बुधवार को अंतरिम जमानत पर बंदियों को रिहा किए जाने से संबंधित जिला कारागार सुल्तानपुर से प्राप्त प्रार्थना पत्रों में से 17 बन्दियो को श्री बटेशवर कुमार अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय कक्ष-17 सुल्तानपुर द्वारा श्री शशि कुमार सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुल्तानपुर की उपस्थिति में अंतरिम जमानत पर रिहा किये जाने हेतु आदेश पारित किया गया। साथ ही साथ उन्हें निर्देशित किया गया कि वे अंतरिम जमानत की समयावधि पूरी होने पर सक्षम न्यायालय में आत्मसमर्पण करेंगे ऐसा ना करने पर रिहा हुए बंदियों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जाएगी।
इसके अतिरिक्त मा0 जनपद न्यायाधीश के आदेशानुसार श्री शशि कुमार सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुल्तानपुर के द्वारा राजकीय सम्प्रेक्षण गृह एवं राजकीय महिला शरणालय अयोध्या का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कोविड -19 से सुरक्षित रहने के लिए विशेष जानकारी प्रदान की गई। साथ ही साथ अधीक्षक राजकीय सम्प्रेक्षण गृह एवं राजकीय महिला शरणालय अयोध्या को निर्देशित किया गया कि भोजन एवं साफ-सफाई की व्यवस्था कोविड -19 के प्रसार को देखते हुए सुनिश्चित की जाय। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुलतानपुर द्वारा कोविड -19 से सुरक्षित रहने के लिए विशेष निर्देश संबंधित को दिया गया। यह जानकारी श्री शशि कुमार सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुल्तानपुर द्वारा दी गई।
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जिला सूचना कार्यालय सुलतानपुर द्वारा जनहित में प्रसारित।
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